
रहमान पर गाना कॉपी करने का आरोप, 2 करोड़ का जुर्माना, पद्मश्री फैयाज की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
RNE Network.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर गाना कॉपी करने के आरोप में दो करोड़ का जुर्माना लगाया है।
यह रकम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगी। मामला फिल्म ‘ पोंनियिन सेलवन – 2 ‘ के गीत वीरा राजा वीरा से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि यह गीत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फेयाजुद्दीन और वसीफुद्दीन डागर के पिता और चाचा द्वारा रचित ‘ शिव स्तुति ‘ की कॉपी है।
पद्धमश्री से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने 2003 में याचिका दायर कर दावा किया कि ‘ वीरा राजा वीरा ‘ गाना उनके पिता नासिर फेयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की ओर से पेश की गई ‘ शिव स्तुति ‘ से काफी हद तक मेल खाता है।
गाने की धुन और भाव शिव स्तुति से कॉपी किये गए हैं, लेकिन डागर परिवार को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार ए आर रहमान से संपर्क किया गया, लेकिन शुरुआत में रहमान ने किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी। बाद में कुछ हद तक स्वीकार किया लेकिन बातचीत के बाद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। वहीं रहमान का कहना था कि शिव स्तुति एक पारंपरिक ध्रुपद शैली की रचना है, जो सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है। कोर्ट ने रहमान की दलीलों को खारिज कर दिया।